
सावधान! दोस्त से लिया एजुकेशन लोन नहीं बचाएगा टैक्स, हाथ मलते रह जाएंगे आप
अगर आप बेटे की पढ़ाई के लिए दोस्त या रिश्तेदार से उधार लेकर टैक्स छूट (80E) की उम्मीद कर रहे हैं, तो बड़ा झटका लग सकता है। नियम साफ है—इनकम टैक्स में डिडक्शन का फायदा तभी मिलेगा जब लोन किसी बैंक या मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थान से लिया गया हो। प्राइवेट उधारी पर आपको फूटी कौड़ी की भी राहत नहीं मिलने वाली।







