
चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर होगी क़ानूनी कार्यवाही
भटिंडा के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 के तहत पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन से बने चाइनीज मांझा डोर की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 31 जनवरी, 2026 तक लागू रहने वाला है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।





